L-1A क्या है, और क्या नहीं है
L श्रेणी Immigration and Nationality Act की धारा 101(a)(15)(L) से आती है और 8 CFR 214.2(l) द्वारा नियंत्रित होती है। नियम कहता है कि एक योग्य कर्मचारी को विदेश में नियोक्ता की पेरेंट, ब्रांच, एफ़िलिएट या सब्सिडियरी कंपनी के लिए काम करने हेतु “अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जा सकता है”। L-1A एग्ज़ीक्यूटिव और मैनेजेरियल भूमिकाओं को कवर करता है; L-1B विशेष ज्ञान (specialised knowledge) को।
तीन बातें बाक़ी सब कुछ तय करती हैं। यह नियोक्ता-विशिष्ट है: पिटीशन अमेरिकी कंपनी फ़ाइल करती है, और अगर कोई व्यक्तिगत पिटीशन रद्द कर दी जाए तो धारक को अमेरिका छोड़ना होगा, जब तक कि उसके पास काम की कोई और अनुमति न हो। E-2 के विपरीत, इसमें संधि-नागरिकता की कोई कसौटी नहीं है। और नियम में कोई तय न्यूनतम निवेश नहीं है, हालाँकि नए ऑफ़िस के लिए अमेरिकी निवेश का आकार साक्ष्य के कारकों में से एक है।
योग्य संबंध और "व्यवसाय करना"
अमेरिकी नियोक्ता विदेशी कंपनी की पेरेंट, ब्रांच, सब्सिडियरी या एफ़िलिएट होनी चाहिए। नियम हर एक की परिभाषा देता है:
- ब्रांच — उसी संगठन का किसी दूसरे स्थान पर स्थित कोई ऑपरेटिंग डिवीज़न या ऑफ़िस।
- सब्सिडियरी — पेरेंट के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व में: नियंत्रण के साथ आधे से अधिक; नियंत्रण के साथ ठीक आधा; बराबर नियंत्रण और वीटो के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर में 50%; या वास्तविक (de facto) नियंत्रण के साथ आधे से कम।
- एफ़िलिएट — एक ही पेरेंट या व्यक्ति के स्वामित्व और नियंत्रण वाली दो सब्सिडियरी में से एक, या व्यक्तियों के एक ही समूह के लगभग समान अनुपात में स्वामित्व और नियंत्रण वाली दो संस्थाओं में से एक।
स्वामित्व दिखाना होता है, केवल दावा करना काफ़ी नहीं। USCIS Policy Manual कहता है कि केवल शेयर सर्टिफ़िकेट आमतौर पर स्वामित्व और नियंत्रण साबित नहीं करते, और अधिकारी उपनियम (bylaws), लेजर, और वोटिंग या लाभ-साझेदारी समझौते देख सकते हैं। अनुबंध, लाइसेंसिंग और फ़्रैंचाइज़ व्यवस्थाएँ आमतौर पर योग्य संबंध नहीं होतीं।
दोनों पक्षों को पूरे L प्रवास के दौरान अमेरिका में और कम से कम एक अन्य देश में "व्यवसाय करना" — यानी "वस्तुओं और/या सेवाओं का नियमित, व्यवस्थित और निरंतर प्रावधान" — भी करना होगा। विदेश में कोई निष्क्रिय कंपनी, कोई एजेंट या केवल होल्डिंग कंपनी पर्याप्त नहीं है। गतिविधि का कोई न्यूनतम स्तर तय नहीं है, लेकिन व्यवसाय को किसी एग्ज़ीक्यूटिव या मैनेजर की ज़रूरत होनी चाहिए। विदेशी पक्ष का वही संस्था होना ज़रूरी नहीं जिसने मूल रूप से आपको नौकरी दी थी, लेकिन विदेश में कोई योग्य संगठन पूरे समय काम करता रहना चाहिए।
एक-वर्ष का नियम, फ़ाइलिंग की तारीख़ से गिना जाता है
पिटीशन फ़ाइल होने से पहले के तीन वर्षों के भीतर आपके पास किसी योग्य संगठन के साथ विदेश में कम से कम एक निरंतर वर्ष का पूर्णकालिक रोज़गार होना चाहिए (8 CFR 214.2(l)(3)(iii))। USCIS Policy Manual स्पष्ट कहता है कि फ़ाइलिंग की तारीख़ ही संदर्भ बिंदु है, "चाहे लाभार्थी को कभी भी प्रवेश दिया गया हो या दिया जाएगा"। नियम में एक पुरानी परिभाषा प्रवेश के आवेदन के इर्द-गिर्द लिखी गई है; USCIS की मौजूदा व्याख्या फ़ाइलिंग की तारीख़ का उपयोग करती है, और पात्रता आमतौर पर पिटीशन फ़ाइल होने के समय मौजूद होनी चाहिए।
- अमेरिका की छोटी व्यावसायिक या छुट्टी की यात्राएँ, और उसी समूह के लिए अमेरिका में वैध काम, उस वर्ष को नहीं तोड़ते — लेकिन उसमें गिने भी नहीं जाते।
- काम न करने की अवधि, या किसी असंबंधित नियोक्ता के लिए काम करना, उसे तोड़ देता है।
- L-2 या F-1 स्टेटस में बिताया गया समय तीन वर्ष की पिछली अवधि को नहीं बढ़ाता।
- विदेश में वह वर्ष मैनेजेरियल, एग्ज़ीक्यूटिव या विशेष-ज्ञान वाली भूमिका में होना चाहिए। नए ऑफ़िस वाले L-1A के लिए यह एग्ज़ीक्यूटिव या मैनेजेरियल होना चाहिए।
एग्ज़ीक्यूटिव, मैनेजर या फ़ंक्शन मैनेजर
अमेरिकी नौकरी मुख्य रूप से एग्ज़ीक्यूटिव या मैनेजेरियल होनी चाहिए। मैनेजर मुख्य रूप से संगठन या किसी विभाग, फ़ंक्शन या हिस्से का प्रबंधन करता है; पर्यवेक्षी, पेशेवर या मैनेजेरियल स्टाफ़ की निगरानी करता है, या किसी आवश्यक फ़ंक्शन का प्रबंधन करता है; उसके पास नियुक्त करने और हटाने का, या इनकी सिफ़ारिश करने का अधिकार होता है (या, अगर कोई सीधे उसे रिपोर्ट नहीं करता, तो वह वरिष्ठ स्तर पर काम करता है); और रोज़मर्रा के कामकाज पर विवेक का प्रयोग करता है। फ़र्स्ट-लाइन सुपरवाइज़र मैनेजर नहीं है, जब तक कि जिन लोगों की वह निगरानी करता है वे पेशेवर न हों।
फ़ंक्शन मैनेजर किसी आवश्यक फ़ंक्शन का प्रबंधन करके योग्य हो सकता है, बशर्ते वह "उस फ़ंक्शन को ख़ुद करने के बजाय मुख्य रूप से उसका प्रबंधन करे"। एग्ज़ीक्यूटिव संगठन या उसके किसी प्रमुख हिस्से के प्रबंधन को दिशा देता है, लक्ष्य और नीतियाँ तय करता है, उसके पास व्यापक विवेक होता है, और उसे उच्च एग्ज़ीक्यूटिव, बोर्ड या शेयरधारकों से केवल सामान्य निगरानी मिलती है।
कर्मचारियों की संख्या अपने-आप में कसौटी नहीं है। स्टाफ़िंग पर विचार किया जा सकता है, लेकिन केवल संगठन की उचित ज़रूरतों और विकास के चरण को ध्यान में रखकर। असफलता अस्पष्टता से आती है: Policy Manual कहता है कि मोटे तौर पर लिखे गए व्यावसायिक उद्देश्य पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए जॉब विवरण में यह दिखना चाहिए कि आप वास्तव में अपना समय किस काम में लगाएँगे।
अमेरिका में नया ऑफ़िस खोलना
नया ऑफ़िस वह है जो अमेरिका में एक वर्ष से कम समय से व्यवसाय कर रहा है। सामान्य कसौटियों के अलावा, पिटीशन में यह दिखाना होता है कि पर्याप्त भौतिक परिसर पहले ही सुरक्षित कर लिया गया है, कि विदेश में आपका पिछला वर्ष एग्ज़ीक्यूटिव या मैनेजेरियल था, और कि स्वीकृति के एक वर्ष के भीतर अमेरिकी ऑपरेशन एक एग्ज़ीक्यूटिव या मैनेजेरियल पद को सपोर्ट करेगा। इस आख़िरी बिंदु के साक्ष्यों में ऑफ़िस का प्रस्तावित दायरा, संगठनात्मक ढाँचा और वित्तीय लक्ष्य, अमेरिकी निवेश का आकार और आपको वेतन देने तथा व्यवसाय शुरू करने की विदेशी कंपनी की क्षमता, और विदेशी कंपनी का अपना ढाँचा शामिल हैं।
नए ऑफ़िस की पिटीशन अधिकतम एक वर्ष के लिए स्वीकृत हो सकती है। इसके बाद एक्सटेंशन के लिए इन बातों के साक्ष्य माँगे जाते हैं: कंपनियाँ अब भी योग्य हैं, अमेरिकी संस्था पिछले एक वर्ष से व्यवसाय कर रही है, आपने क्या किया और क्या करेंगे, अमेरिकी ऑपरेशन की स्टाफ़िंग (संख्या, पद और दिया गया वेतन), और उसकी वित्तीय स्थिति।
व्यवसाय के मालिक और प्रमुख शेयरधारक
मालिक भी L-1A लाभार्थी हो सकते हैं, लेकिन एक अतिरिक्त आवश्यकता है। 8 CFR 214.2(l)(3)(vii) के तहत, जहाँ लाभार्थी मालिक या प्रमुख शेयरधारक है, वहाँ पिटीशन में यह साक्ष्य शामिल होना चाहिए कि सेवाएँ एक अस्थायी अवधि के लिए हैं और अमेरिकी सेवाएँ समाप्त होने पर लाभार्थी को विदेश में किसी असाइनमेंट पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। मालिकों को यह भी दिखाना होता है कि अमेरिकी भूमिका ख़ुद ऑपरेशनल काम करने के बजाय मुख्य रूप से प्रबंधन या दिशा देने की है।
पिटीशन, फ़ीस और ब्लैंकेट L
अमेरिकी नियोक्ता आपकी ओर से USCIS के पास Form I-129 फ़ाइल करता है और उसे आपके लिए की गई किसी भी पिछली पिटीशन की जानकारी देनी होती है। व्यावसायिक गतिविधि के प्राथमिक साक्ष्यों में वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट या रिव्यू किए गए वित्तीय विवरण और संघीय टैक्स रिटर्न शामिल हैं। I-129 का मौजूदा संस्करण 09/09/26 का है; USCIS 02/27/26 वाला संस्करण केवल तभी स्वीकार करता है जब वह 9 नवंबर 2026 से पहले पोस्टमार्क या जमा किया गया हो।
L पिटीशन की फ़ीस के घटक (Form G-1055, संस्करण 16 अक्टूबर 2026)
- Form I-129 की मूल फ़ीस: काग़ज़ पर $1,385 या ऑनलाइन $1,335; छोटे नियोक्ताओं और गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए $695। कोई फ़ीस छूट नहीं।
- Asylum Program Fee: 25 से अधिक पूर्णकालिक-समकक्ष कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए $600, 25 या उससे कम के लिए $300, गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए $0।
- Fraud Prevention and Detection Fee: शुरुआती L स्वीकृति या नियोक्ता बदलने पर $500। ब्लैंकेट L के तहत यह कॉन्सुलेट में वसूली जाती है।
- Pub. L. 114-113 फ़ीस: प्रति L-1 पिटीशन $4,500, जहाँ नियोक्ता के 50 या अधिक अमेरिकी कर्मचारी हों और उनमें से आधे से अधिक H-1B या L स्टेटस में हों (30 सितंबर 2027 को या उससे पहले फ़ाइल की गई पिटीशन के लिए)। DHS का अंतिम नियम 9 सितंबर 2026 को प्रभावी हुआ।
- वैकल्पिक प्रीमियम प्रोसेसिंग (Form I-907): $2,965, जिसके लिए USCIS 15 कार्यदिवसों के भीतर कार्रवाई करता है।
USCIS फ़ीस शेड्यूल (Form G-1055) का मौजूदा संस्करण 16 अक्टूबर 2026 का है; फ़ाइल करने से पहले हर राशि की पुष्टि USCIS की साइट पर करें। जिन पेजों को हमने जाँचा, उन पर USCIS L-1A पिटीशन के लिए कोई तय मानक प्रोसेसिंग समय प्रकाशित नहीं करता; ताज़ा आँकड़े के लिए USCIS का प्रोसेसिंग-टाइम टूल इस्तेमाल करें।
बड़े समूह इसके बजाय ब्लैंकेट L पिटीशन रख सकते हैं। इसके लिए संगठन का वाणिज्यिक व्यापार या सेवाओं में होना ज़रूरी है, अमेरिकी ऑफ़िस कम से कम एक वर्ष से व्यवसाय कर रहा हो, तीन या अधिक संबंधित ब्रांच, सब्सिडियरी या एफ़िलिएट हों, और समूह को पिछले 12 महीनों में कम से कम 10 L स्वीकृतियाँ मिली हों, या उसकी अमेरिकी सब्सिडियरी या एफ़िलिएट की संयुक्त वार्षिक बिक्री कम से कम $25 मिलियन हो, या अमेरिका में कम से कम 1,000 कर्मचारी हों। इसके बाद व्यक्तिगत केस का निर्णय कॉन्सुलर अधिकारी Form I-129S के आधार पर करता है। ब्लैंकेट के तहत कॉन्सुलर अस्वीकृति अंतिम होती है, हालाँकि व्यक्तिगत पिटीशन फिर भी फ़ाइल की जा सकती है।
वीज़ा का चरण, और नागरिकता कहाँ मायने रखती है
USCIS द्वारा पिटीशन स्वीकृत होने के बाद, आप किसी अमेरिकी दूतावास या कॉन्सुलेट में L-1 वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग नॉनइमिग्रेंट आवेदकों से अपनी नागरिकता या निवास वाले देश में आवेदन करने को कहता है। जो व्यक्ति पहले से अमेरिका में ऐसे स्टेटस में है जिसमें बदलाव की अनुमति है, उसे स्टेटस बदलने के लिए नए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, जब तक वह स्टेटस में बना रहे।
L-1A की पात्रता के लिए नागरिकता की कोई कसौटी नहीं है, लेकिन नागरिकता फिर भी दो तरह से मायने रखती है। पहला, 1 जनवरी 2026 से प्रभावी Presidential Proclamation 10998, 39 देशों के नागरिकों और Palestinian Authority दस्तावेज़ धारकों के लिए वीज़ा जारी करने और प्रवेश को निलंबित या सीमित करता है; प्रभावित लोग आवेदन कर सकते हैं और उनका इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वे वीज़ा के अयोग्य हों। दूसरा, वीज़ा की वैधता पारस्परिकता (reciprocity) से तय होती है। 16 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित जानकारी के अनुसार, यूएई नागरिकों के लिए L-1 और L-2 वीज़ा मल्टीपल-एंट्री हैं, 36 महीने के लिए वैध, बिना किसी पारस्परिकता फ़ीस के; भारतीय नागरिकों के लिए 35 महीने; पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 12 महीने। वीज़ा की वैधता आपके अधिकृत प्रवास की अवधि से अलग है।
यूएई से आवेदन
अमेरिकी विदेश विभाग अबू धाबी और दुबई को नॉनइमिग्रेंट वीज़ा पोस्ट के रूप में सूचीबद्ध करता है। यूएई स्थित US Mission के अपने पेज क्षमता को लेकर फ़िलहाल आपस में मेल नहीं खाते। मुख्य वीज़ा पेज कहता है कि "इस समय संयुक्त अरब अमीरात में रूटीन वीज़ा प्रोसेसिंग उपलब्ध नहीं है"। 8 अगस्त 2026 की Mission की एक सूचना, "Resumption of Routine Visa Services", कहती है कि पोस्ट "खुले हैं, और इस समय सीमित वीज़ा प्रोसेसिंग उपलब्ध है।" यूएई की क्षमता को सीमित और अनिश्चित मानें, और वहाँ किसी अपॉइंटमेंट पर निर्भर होने से पहले Mission से सीधे मौजूदा स्थिति की पुष्टि करें।
कोई भी आधिकारिक अमेरिकी स्रोत यह नहीं बताता कि यूएई की फ़्री-ज़ोन या मेनलैंड कंपनी के साथ अलग व्यवहार होता है या नहीं; "योग्य संगठन" और "व्यवसाय करना" की सामान्य कसौटियाँ दोनों पर लागू होती हैं। L-1 पर जाने का अमेरिकी और यूएई टैक्स व्यवहार किसी भी आधिकारिक पेज में शामिल नहीं है जिसे हमने जाँचा — हर देश के किसी टैक्स सलाहकार से सलाह लें।
परिवार, और आप कितने समय तक रह सकते हैं
आपका जीवनसाथी और 21 वर्ष से कम आयु के अविवाहित बच्चे L-2 स्टेटस में आपके साथ आ सकते हैं या बाद में आ सकते हैं, आमतौर पर उतनी ही अवधि के लिए। USCIS वैध L-2S स्टेटस वाले जीवनसाथियों को स्टेटस के आधार पर (incident to status) काम करने के लिए अधिकृत मानता है — L-2S दिखाने वाला ऐसा I-94 जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो (unexpired) स्वीकार्य साक्ष्य है, और एम्प्लॉयमेंट ऑथराइज़ेशन डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन वैकल्पिक है। बच्चे स्टेटस के आधार पर काम करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। जिन आधिकारिक पेजों को हमने जाँचा, वे यह नहीं बताते कि L-2 बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं; इसकी पुष्टि स्कूल और USCIS से करें। अस्थायी-कर्मचारी आवेदकों को यह भी दिखाना होता है कि वे अमेरिका में अपने परिवार का ख़र्च उठा सकते हैं।
- शुरुआती स्वीकृति: अधिकतम तीन वर्ष, या नए ऑफ़िस के लिए अधिकतम एक वर्ष।
- एक्सटेंशन: अधिकतम दो-दो वर्ष के, अमेरिका में रहते हुए Form I-129 पर फ़ाइल किए जाते हैं।
- अधिकतम: मैनेजर या एग्ज़ीक्यूटिव के रूप में कुल सात वर्ष। H और L का समय जोड़ा जाता है।
- अधिकतम अवधि के बाद: L या H स्टेटस में तब तक दोबारा प्रवेश नहीं, जब तक आप ठीक पिछले एक वर्ष तक अमेरिका से बाहर न रहे हों। कुछ सीमित अपवाद लागू होते हैं, जैसे मौसमी या रुक-रुक कर होने वाला काम।
EB-1C, और कब L-1A सही मार्ग नहीं है
EB-1C, यानी बहुराष्ट्रीय एग्ज़ीक्यूटिव या मैनेजर की श्रेणी, एक अलग इमिग्रेंट पिटीशन है जिसे अमेरिकी नियोक्ता Form I-140 पर फ़ाइल करता है। USCIS बताता है कि इसमें लेबर सर्टिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, कि अमेरिकी नियोक्ता कम से कम एक वर्ष से योग्य संबंध के साथ व्यवसाय कर रहा हो, और कि लाभार्थी ने पिटीशन से पहले के तीन वर्षों में (या, अगर वह पहले से अमेरिकी पिटीशनर के लिए काम कर रहा है, तो अपने सबसे हालिया वैध नॉनइमिग्रेंट प्रवेश से पहले के तीन वर्षों में) कम से कम एक वर्ष विदेश में काम किया हो। परिभाषाएँ काफ़ी हद तक L-1A से मिलती-जुलती हैं, लेकिन कोई आधिकारिक स्रोत यह नहीं कहता कि एक से दूसरे का रास्ता खुलता है: यह एक दूसरा केस है, जिसका निर्णय उसके अपने साक्ष्यों पर होता है।
अगर विदेश में कोई वास्तविक, चालू कंपनी नहीं है जिसने आपको एक वर्ष तक नौकरी दी हो, तो L-1A ग़लत साधन है। किसी अमेरिकी व्यवसाय में निवेश करने वाला संधि देश का नागरिक E-2 इन्वेस्टर वीज़ा देख सकता है — हालाँकि अमेरिकी विदेश विभाग यूएई या भारतीय नागरिकों के लिए कोई E-2 संधि सूचीबद्ध नहीं करता, जबकि पाकिस्तान की एक संधि है। जिसके काम का राष्ट्रीय महत्व है, वह EB-2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर पर विचार कर सकता है, जो एक इमिग्रेंट पिटीशन है जिसे वह ख़ुद फ़ाइल कर सकता है। हमारी अमेरिकी वर्क और इन्वेस्टर मार्गों की तुलना इन्हें आमने-सामने रखती है।
Vizabolt एक केस-कोऑर्डिनेशन सेवा है, कोई अमेरिकी लॉ फ़र्म नहीं: हम अमेरिकी क़ानूनी सलाह नहीं देते और USCIS या अमेरिकी विदेश विभाग (Department of State) के सामने किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम ईमानदार शुरुआती आकलन, साक्ष्यों की योजना और यूएई की ओर से दस्तावेज़ व्यवस्थित करने में मदद करते हैं, और आपके द्वारा नियुक्त अमेरिकी इमिग्रेशन अटॉर्नी के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी L-1A सेवा देखें या हमसे संपर्क करें।
आधिकारिक स्रोत (16 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए)
- USCIS का L-1A पेज — L-1A Intracompany Transferee Executive or Manager
- संघीय नियम (Electronic Code of Federal Regulations) — 8 CFR 214.2 (including paragraph (l))
- USCIS Policy Manual — Policy Manual, Volume 2, Part L, Chapter 6
- USCIS Policy Manual — Policy Manual, Volume 2, Part L, Chapter 8
- USCIS Policy Manual — Policy Manual, Volume 2, Part L, Chapter 10
- USCIS Policy Manual — Policy Manual, Volume 10, Part B, Chapter 2
- USCIS फ़ीस शेड्यूल — Form G-1055, Fee Schedule
- I-129 की H और L फ़ाइलिंग फ़ीस पर USCIS का पेज — H and L Filing Fees for Form I-129
- USCIS का I-129 फ़ॉर्म पेज — Form I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker
- प्रीमियम प्रोसेसिंग पर USCIS का पेज — How Do I Request Premium Processing?
- USCIS का EB-1 पेज — Employment-Based Immigration: First Preference EB-1
- अस्थायी वर्क वीज़ा पर अमेरिकी विदेश विभाग का पेज — Temporary Worker Visas
- यूएई के लिए वीज़ा पारस्परिकता — Visa Reciprocity: United Arab Emirates
- भारत के लिए वीज़ा पारस्परिकता — Visa Reciprocity: India
- पाकिस्तान के लिए वीज़ा पारस्परिकता — Visa Reciprocity: Pakistan
- अमेरिकी विदेश विभाग की सूचना — Adjudicating NIV Applicants in Their Country of Residence
- यूएई स्थित अमेरिकी दूतावास और कॉन्सुलेट का वीज़ा पेज — Visas
- यूएई स्थित अमेरिकी दूतावास और कॉन्सुलेट की सूचना — Resumption of Routine Visa Services (8 August 2026)



